अमेरिका में बसने की तमन्ना रखने वाले भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिकी संसद के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा ने प्रत्येक देश पर आधारित आव्रजन (इमिग्रेशन) वीज़ा की सीमा को खत्म करने के पक्ष में मतदान किया है।
अभी के इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट के तहत किसी एक देश के लिए दिए गए वीज़ा की संख्या एक साल में कुल जारी वीज़ा की संख्या के सात फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे, अमेरिका में इस समय कुल 1.40 लाख वीज़ा जारी किए जाते हैं। इसमें से किसी एक देश के लोगों को दिए गए वीज़ा की संख्या का इसके सात फीसदी, यानी 9800 से ज्यादा नहीं हो सकती।
अमेरिका में इस नियम को बदलने के लिए एचआर 3012 विधेयक लाया गया है। इसे निचले सदन ने प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक में रोजगार आधारित वीजा के लिए हर देश के तय सीमा को पूरी तरह खत्म करने का प्रावधान है। इसके अलावा इसमें परिवार के लोगों के लिए वीज़ा की सीमा हर देश के लिए सात फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी गई है।
ऊपरी सदन सीनेट से पास होने और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह कानून बन जाएगा। इस कानून से भारत जैसे देशों के प्रोफेशनल लोगों को खास फायदा मिलने की उम्मीद है।