अभी आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन समारोह को बीते दो दिन ही हुए हैं कि कांग्रेस आलाकमान और नेहरू परिवार की मुखिया सोनिया गांधी के खासमखास केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए नेहरू द्वारा अपनाई गई नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। श्री मुखर्जी ने बुधवार को भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी या कैग) के 150वें वर्ष के समारोह की समाप्ति पर अपने संबोधन में कहा,औरऔर भी

ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं पर किए गए व्यय का ऑडिट कैग द्वारा कराया जाएगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पेयजल आपूर्ति व स्वच्छता मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि कैग के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह सहमति बनी है। इन दोनों मंत्रालयों की सभी योजनाओं के तहत किए गए सारे खर्च का ऑडिट कैग (नियंत्रक व महालेखा परीक्षक) द्वारा की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह का ऑडिट केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमोंऔरऔर भी

संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की बैठक में सोमवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर तीखे मतभेद उठ खड़े हुए और विपक्षी दलों ने पूर्व महानिदेशक (ऑडिट) आर पी सिंह को बुलाने और उनसे यह पूछने की मांग की कि उन्होंने इस मामले में हुए नुकसान का आंकड़ा कैग (सीएजी या नियंत्रणक एवं महालेखापरीक्षक) के आंकड़े से अलग क्यों बताया। कांग्रेस सदस्यों ने इस मांग का विरोध किया। मतभेद जारी रहने के कारण लोक लेखा समितिऔरऔर भी

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बुधवार को कैग (नियंत्रक व महा-लेखापरीक्षक) का बचाव करते हुए कहा कि महा-लेखापरीक्षक ने विभिन्न घोटालों पर जारी अपनी रिपोर्ट में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया। राजधानी दिल्ली में आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में मुखर्जी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि कैग ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण अथवा ऐसा कुछ किया है, क्योंकि कैग की बुनियादीऔरऔर भी

अपनी ऑडिट रिपोर्टों से देश की राजनीति में तहलका मचानेवाले कैग (भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) की पहुंच अब संयुक्त राष्ट्र के दो प्रमुख संगठनों तक भी हो गई है। विएना मुख्यालय वाली अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और जेनेवा मुख्यालय वाले विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) ने कैग को अपना बाहरी ऑडिटर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति छह साल के लिए है। इन दोनों ही संगठनों पर अभी तक पारंपरिक रूप से विकसित देशों का कब्जाऔरऔर भी

नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कैग) ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पूरा का पूरा डी-6 ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास छोड़ने के लिए पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की खिंचाई की है और कहा है कि यह कंपनी के साथ उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुबंध (पीएससी) के विरुद्ध है। यह बातें कैग ने हाइड्रोकार्बन पीएससी पर गुरुवार को संसद को सौंपी अपनी अंतिम रिपोर्ट में कही हैं। लेकिन इसमें डी-6 ब्लॉक पर रिलायंस द्वारा 2004 के प्रस्तावित 2.4 अरबऔरऔर भी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राय है कि पेट्रोलियम मंत्रालय व तेल क्षेत्र के नियामक डीजीएच (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) का पक्ष लिया है। हालांकि कैग ने यह नहीं कहा कि मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली आरआईएल ने सरकार को जरूरत से अधिक खर्च दिखाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया है। कृष्णा गोदावरी घाटी के डी-6 ब्लॉक पर अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में कैग ने कहा कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय ने रिलायंस को 18औरऔर भी

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कहा है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) ने गरीबों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रखी गई रकम का बड़ा हिस्सा मंत्री के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने व जनसंपर्क गतिविधियों पर खर्च किया है। कैग द्वारा गुरुवार को संसद में पेश रपट में यह खुलासा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेल ने 2006-10 के दौरान देश भर में अपने संयंत्रों में चिकित्सा शिविर लगाने पर 17.21औरऔर भी

शहरी विकास, जल संसाधन और ऊर्जा जैसे मंत्रालयों की योजना व्यवस्था में कमियों के चलते भारत को विदेशों से मिली एक लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि का इस्तेमाल नहीं हो सका है। यह जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की संसद को दी गई ताजा रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कहा है, ‘‘31 मार्च 2010 तक देश को मिले विदेशी सहायता राशि में से 1,05,399 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाया है।’’ बहुपक्षीयऔरऔर भी

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में रिश्वत की रकम की लेन-देन में कम से कम छह देश शामिल हैं। इस सिसलिसे में 31 कंपनियां जांच के घेरे में हैं, जिनमें से 26 कंपनियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह रिपोर्ट मामले की जांच कर रही जस्टिस जी एस सिंघवी व ए के गांगुली की खंडपीठ को सौंपीऔरऔर भी