कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने तय किया है कि अगर कंपनी के किसी अनुबंध को उसके शेयरधारक आमसभा में विशेष प्रस्ताव लाकर पारित कर देते हैं तो मंत्रालय उसे अपना अनुमोदन ऑनलाइन दे देगा। ऐसा समय की अनावश्यक बरबादी को रोकने के लिए किया गया है। इसके लिए कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 297 के तहत प्रावधान किया गया है जिसे 24 सितंबर, 2011 से लागू कर दिया जाएगा। नई प्रक्रिया के तहत तय शुल्‍क देकर अब अनुमोदनऔरऔर भी