पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने हर तरफ कुकुरमुत्तों की तरह उगते जा रहे वित्तीय सलाहकारों पर फिर से अंकुश लगाने की कोशिश शुरू की है। ठीक चार साल पहले उसने इस बाबत बाकायदा एक प्रारूप रेगुलेशन जारी किया था जिस पर 31 अक्टूबर 2007 तक सबसे राय मांगी गई थी। इस बार उसने एक बहस पत्र जारी किया है, जिस पर सभी संबंधित पक्षों से 31 अक्टूबर 2011 तक प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। सबसे अहम बातऔरऔर भी

पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने तय कर दिया है कि 1 जून 2010 के बाद से कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी रूप में म्यूचुअल फंड उत्पाद नहीं बेच सकता, जब तक उसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) से जरूरी परीक्षा पास कर सर्टिफिकेट न हासिल कर लिया हो। यह शर्त म्यूचुअल फंड के वितरकों व एजेंटों से लेकर ऐसी किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी न किसी रूप में म्युचुअलऔरऔर भी